रेप और अश्लील वीडियो बनाने के दोषी को 10 साल की सजा: बालाघाट कोर्ट ने 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया, राशि पीड़िता को दी जाएगी

बालाघाट न्यायालय ने मंगलवार को लांजी थाना क्षेत्र के दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामले में आरोपी को दोषी करार दिया गया। सत्र न्यायाधीश प्रणेश कुमार प्राण की अदालत ने बालाघाट सिविल लाइन निवासी शोहेल उर्फ सोहेल कादरी को सजा सुनाई।

आरोपी पर धारा 366 और 376 के तहत 10-10 वर्ष की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 66 ई में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

ये है पूरा मामला

लोक अभियोजक मदनम मोहन द्विवेदी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी की पहचान स्कूल से हुई थी। दोनों इंस्टाग्राम पर बातचीत करते थे। पीड़िता की बहन की शादी में आरोपी ने उसके साथ कुछ फोटो खींचे थे।

जब पीड़िता ने आरोपी से बात करने से मना किया, तो वह फोटो दिखाने की धमकी देने लगा। 10 मई 2023 को आरोपी पीड़िता को लांजी थाना क्षेत्र के घोटी में ले गया। वहां उसने बदनाम करने की धमकी देकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया।

पीड़िता को लगातार धमकियां दे रहा था आरोपी

पीड़िता को लगातार धमकियां मिलने के बाद उसने लांजी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस पूरे मामले की संपूर्ण जांच बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई थी। जिसमें सुनवाई चल रही थी। जिसका फैसला आज आया है।

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