नर्सिंग घोटाला… : मान्यता फाइलें क्यों नहीं दीं, चेयरमैन और रजिस्ट्रार तलब

कोर्ट – न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप

हाई कोर्ट जबलपुर ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के मामले में इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।कोर्ट ने पूछा कि तीन बार निर्देश देने के बावजूद मान्यता से जुड़ी फाइलें क्यों नहीं सौंपी गईं।

इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा। यह मामला लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित रिटायर्ड आईएएस अफसर वाली हाईलेवल कमेटी को भंग करते हुए कहा कि 31 मई तक अंतिम रिपोर्ट सौंपें। याचिकाकर्ता ने बताया कि कमेटी ने 30 अपात्र कॉलेजों के छात्रों को बिना पारदर्शी प्रक्रिया के अन्य कॉलेजों में ट्रांसफर कर दिया।

पारदर्शिता की कमी पर कोर्ट ने जताई नारागजगी

कोर्ट ने अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों के ट्रांसफर में पारदर्शिता की कमी पर भी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि छात्रों को विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए। नोडल अधिकारी को इस प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा।

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